Raghav Chadha Voter List: पंजाब की मतदाता सूची में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नाम को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। Special Intensive Revision यानी SIR के बाद 13 अगस्त को प्रकाशित Draft Electoral Roll में उनका नाम सामान्य मतदाता सूची में नहीं है और उन्हें ASDD श्रेणी में ‘Permanently Shifted’ बताया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उनका नाम Final Electoral Roll से भी अंतिम रूप से हटा दिया गया है। पंजाब में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
राघव चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए पंजाब की AAP सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार का कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने और नाम शामिल या बाहर करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधीन है और इसमें राज्य सरकार की भूमिका नहीं है।
Raghav Chadha Voter List में क्या हुआ?
Raghav Chadha Voter List विवाद की शुरुआत पंजाब की SIR Draft Roll से हुई। रिपोर्ट के अनुसार चड्ढा का नाम ASDD यानी Absent, Shifted, Deceased and Duplicate सूची में है और उनके सामने ‘Permanently Shifted’ लिखा गया है।
राघव चड्ढा का कहना है कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका Voter ID मोहाली में पंजीकृत रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में उन्हें स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता के तौर पर कैसे चिह्नित किया गया।
चड्ढा 2022 में AAP उम्मीदवार के रूप में पंजाब से राज्यसभा पहुंचे थे। अप्रैल 2026 में वह AAP छोड़कर BJP में शामिल हो गए।
Raghav Chadha Voter List: चड्ढा ने AAP सरकार पर लगाया आरोप
राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उनका कहना है कि AAP छोड़ने के बाद अब उनका नाम Draft Electoral Roll में ‘shifted’ दिखाया गया है।
हालांकि उन्होंने खुद भी स्पष्ट किया कि यह Draft Roll है, Final Roll नहीं और वह SIR के तहत उपलब्ध claims and objections की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे।
यानी फिलहाल मामला खत्म नहीं हुआ है और चड्ढा के पास अपने voter status को चुनौती देने तथा आवश्यक दस्तावेज पेश करने का अवसर मौजूद है।
Raghav Chadha Voter List: AAP ने कहा- सरकार की इसमें भूमिका नहीं
AAP ने Raghav Chadha Voter List मामले में लगाए गए राजनीतिक बदले के आरोपों को खारिज किया है।
पार्टी की ओर से कहा गया कि electoral roll में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने का काम Election Commission की प्रक्रिया के तहत होता है। पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने भी कहा कि Chief Electoral Officer चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत काम करते हैं और राज्य सरकार सीधे तौर पर यह तय नहीं करती कि किस मतदाता का नाम roll में रहे या न रहे।
इसलिए फिलहाल राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप राघव चड्ढा का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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Draft Roll और Final Roll में क्या अंतर है?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात Draft और Final Electoral Roll का अंतर समझना है।
Draft Electoral Roll एक प्रारंभिक मतदाता सूची होती है। SIR जैसी revision exercise के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है ताकि मतदाता अपने नाम, पते और दूसरी जानकारी की जांच कर सकें।
अगर किसी का नाम गायब है, गलत category में है या details में गलती है तो निर्धारित अवधि के भीतर claim या objection दाखिल किया जा सकता है।
इसके बाद Electoral Registration Officer दावों और आपत्तियों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर documents और verification के बाद बदलाव किए जाते हैं।
इसी पूरी प्रक्रिया के बाद Final Electoral Roll प्रकाशित होती है।
इसलिए Draft Roll में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसका नाम Final Roll से भी स्थायी रूप से खत्म हो गया है।
Raghav Chadha Voter List में अब आगे क्या होगा?
पंजाब में SIR के तहत Draft Roll 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुई थी। मतदाताओं को claims और objections दर्ज कराने के लिए 12 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है। विभिन्न जिलों के चुनाव अधिकारियों ने भी Form 6, Form 7 और Form 8 के जरिए ऑनलाइन या BLO/ERO के पास आवेदन करने की जानकारी दी है।
राघव चड्ढा ने कहा है कि वह उपलब्ध प्रक्रिया के तहत अपने classification को चुनौती देंगे।
मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार पंजाब की Final Electoral Roll 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होने की है।
इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि Draft Roll में राघव चड्ढा का नाम सामान्य सूची से बाहर है, लेकिन Final Roll में उनका voter status क्या रहेगा, यह claims-objections process पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।
‘Permanently Shifted’ का क्या मतलब?
किसी मतदाता को ‘Shifted’ या ‘Permanently Shifted’ चिह्नित करने का सामान्य अर्थ यह है कि verification के दौरान उसे संबंधित पते पर सामान्य रूप से निवासरत नहीं माना गया।
लेकिन ऐसी classification भी Draft stage पर challenge की जा सकती है।
यही Raghav Chadha Voter List विवाद का मुख्य बिंदु है। चड्ढा का कहना है कि उनका voter registration मोहाली में है, इसलिए उन्हें shifted दिखाया जाना गलत है। दूसरी तरफ AAP का तर्क है कि यदि किसी voter का residence बदलता है तो electoral registration से संबंधित correction कराना उसकी जिम्मेदारी भी होती है।
Raghav Chadha Voter List: 12 सितंबर तक दर्ज हो सकती है आपत्ति
Punjab SIR में मतदाताओं के लिए claim-objection window 13 अगस्त से 12 सितंबर तक रखी गई है।
नया नाम शामिल कराने के लिए Form 6, किसी नाम पर objection/deletion के लिए Form 7 और details या address संबंधी correction के लिए Form 8 इस्तेमाल किया जाता है। संबंधित मामले के हिसाब से ERO उचित प्रक्रिया तय करता है।
मतदाता ऑनलाइन Voters’ Service Portal या Voter Helpline App के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
Raghav Chadha Voter List की बड़ी बातें
- पंजाब की Draft Electoral Roll 13 अगस्त को प्रकाशित हुई।
- राघव चड्ढा का नाम सामान्य Draft Roll में नहीं है।
- उन्हें ASDD list में ‘Permanently Shifted’ बताया गया।
- चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया।
- AAP और पंजाब सरकार ने आरोप खारिज किए।
- चुनावी सूची तैयार करने की प्रक्रिया Election Commission के तहत होती है।
- Draft Electoral Roll अंतिम सूची नहीं होती।
- Claims और objections 12 सितंबर 2026 तक दर्ज किए जा सकते हैं।
- पंजाब की Final Electoral Roll 12 अक्टूबर को प्रकाशित होने की है।
- राघव चड्ढा ने कहा है कि वह अपने classification को challenge करेंगे।
- वह अप्रैल 2026 में AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए थे।
Raghav Chadha Voter List: तो क्या राघव चड्ढा का वोट कट गया?
फिलहाल Raghav Chadha Voter List मामले में सबसे सटीक जवाब यह है कि उनका नाम Punjab SIR की Draft Electoral Roll में सामान्य voter entry के तौर पर मौजूद नहीं है और उन्हें ‘Permanently Shifted’ category में रखा गया है। लेकिन यह Final Electoral Roll नहीं है।
12 सितंबर तक claim और objection की प्रक्रिया चलनी है और इसके बाद ही अंतिम स्थिति सामने आएगी। इसलिए अभी यह कहना कि उनका वोट स्थायी रूप से काट दिया गया है, जल्दबाजी होगी।
आधिकारिक voter status और claim process के लिए Election Commission Voters’ Service Portal और Election Commission of India देखा जा सकता है।

