सरकार का Petrol-Diesel पर नया आदेश: कौन प्रभावित होगा और क्यों लागू किया गया?

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए रिटेल पंपों से Petrol-Diesel खरीदने पर रोक लगा दी है और उन्हें अधिकृत बल्क बिक्री केंद्रों से ईंधन खरीदने का निर्देश दिया है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को बाधित किया है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और ईंधन की उपलब्धता पर दबाव डाला है। थोक ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण, कई बड़े ग्राहकों ने सस्ते रिटेल पंपों का रुख किया था। इसके चलते सरकार को दखल देना पड़ा ताकि आम वाहन मालिकों के लिए बने ईंधन का डायवर्जन रोका जा सके।

मंत्रालय के आदेशनुसार, जिसका नाम ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (रिटेल आउटलेट के ज़रिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) आदेश, 2026’ है, में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट के ज़रिए Petrol-Diesel की बिक्री में “असामान्य बढ़ोतरी” हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक कीमत के फ़ायदे की वजह से रिटेल पंपों का रुख कर रहे हैं।

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यह समस्या खासकर Diesel के मामले में साफ़ तौर पर दिखी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में रिटेल Diesel की कीमत लगभग 95 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि बल्क Diesel की कीमत लगभग 134 रुपये प्रति लीटर थी। इस वजह से फ़ैक्टरियों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों जैसे बड़े ग्राहकों के लिए Petrol पंप से Diesel खरीदना सस्ता विकल्प बन गया। सरकार ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद यह पक्का करना है कि रिटेल आउटलेट से बिकने वाला ईंधन आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहे और उसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए न भेजा जाए।

युद्ध ने इस स्थिति को कैसे जन्म दिया?

पश्चिम एशिया में इस साल की शुरुआत में बढ़े तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को प्रभावित किया है और तेल की सप्लाई, खासकर अहम शिपिंग रूट से होने वाली सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत, जो अपनी ज़्यादातर कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात से पूरी करता है, ऐसे व्यवधानों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण थोक ईंधन की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। हालाँकि, खुदरा ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत कम बनी रहीं, जिससे कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो गया। उदाहरण के लिए, दिल्ली में Petrol पंपों पर बिकने वाले Diesel की कीमत लगभग 95 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि थोक Diesel की कीमत लगभग 134 रुपये प्रति लीटर थी।

इस अंतर की वजह से, मशीनरी, जनरेटर और गाड़ियों के बेड़े के लिए बड़ी मात्रा में Diesel की ज़रूरत वाले उद्योगों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों, बड़े संस्थानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए रिटेल पंप ईंधन का सस्ता ज़रिया बन गए।

नए आदेश से कौन प्रभावित है?

इन पाबंदियों का असर मुख्य रूप से उन औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों, निर्माण कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदते हैं। अब इन उपभोक्ताओं को Petrol-Diesel खुदरा ईंधन स्टेशनों के बजाय अधिकृत थोक आपूर्ति चैनलों के माध्यम से खरीदना होगा। इस आदेश का असर आम वाहन मालिकों पर नहीं पड़ेगा। लोग अपनी कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों के लिए सामान्य रूप से Petrol-Diesel खरीदना जारी रख सकते हैं।

हालांकि, सरकार ने स्वीकृत कंटेनरों में Diesel की बिक्री को प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन 200 लीटर तक सीमित कर दिया है। ऐसे कंटेनरों के माध्यम से खरीदे गए ईंधन को दोबारा नहीं बेचा जा सकता है।

सरकार ने दखल क्यों दिया?

केंद्र सरकार को आशंका है कि यदि बड़े उपभोक्ता खुदरा पंपों से ईंधन खरीदना जारी रखते हैं, तो इससे स्थानीय स्तर पर कमी हो सकती है और आम उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस आदेश का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता के दौर में ईंधन की जमाखोरी, अनधिकृत खरीद और हेराफेरी को रोकना भी है। ये प्रतिबंध शुरू में 90 दिनों तक लागू रहेंगे, हालांकि सरकार एक नया आदेश जारी करके इन्हें बढ़ा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर, यह खास ग्राहकों, इलाकों या लेन-देन के लिए छूट भी दे सकता है।

ज़्यादातर भारतीयों के लिए, फ्यूल स्टेशन पर कुछ भी नहीं बदलेगा। इस आदेश का मकसद बड़े ग्राहकों को सस्ते रिटेल फ्यूल का फ़ायदा उठाने से रोकना है और यह पक्का करना है कि Petrol पंप अपना मुख्य काम करते रहें — यानी आम ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी करना।

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Edited by: Bhoomi Goyal

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